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हाईकोर्ट ने मंत्री आशु को पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त करने पर लगाई रोक

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लुधियाना। पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान और मंत्री भारत भूषण आशु सहित अन्य पदाधिकारियों के चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुरानी एसोसिएशन के ज्वाइंट सचिव तजिंदर सिंह ने इस चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बिना पुरानी एसोसिएशन को बताए चुनाव करवाने की बात कही गई थी। 11 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते चुनाव नतीजों पर रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।
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तजिंदर सिंह ने बताया कि पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन ने फरवरी व मार्च 2020 के दौरान चुनाव करवाने का फैसला लिया था। कोरोना संक्रमण के कारण उस समय चुनाव नहीं हो सके। इसके बाद एसोसिएशन ने 22 नवंबर को चुनाव का फैसला लिया, किसी कारण तारीख को बदलकर 27 दिसंबर कर दिया गया। इस दौरान खेल विभाग के अधिकारियों ने दखल देते हुए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी ने पुरानी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बिना बताए 13 दिसंबर को चुनाव की तारीख तय कर दी। इन्होंने नौ दिसंबर को नामांकन दाखिल करवाकर 10 दिसंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी। इसमें मंत्री भारत भूषण आशु को प्रधान, चार उप प्रधान सहित कुल 21 लोगों को चयन कर दिया गया। उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें खेल विभाग की दखलंदाजी और बिना पुरानी एसोसिएशन को बताए चुनाव करवाने की बात रखी गई। उनकी याचिका पर जस्टिस जीएस संधावालिया ने सुनवाई करते तुरंत प्रभाव से नतीजों पर रोक लगा दी।
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