तीन पेड़ कटवाने पर अब प्रिंसिपल को स्कूल के अंदर व बाहर लगे पेड़ों की ग्रोथ रिपोर्ट करनी होगी कोर्ट में जाम
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक रोचक मामले में सरकारी हाई स्कूल, जमालपुर अवाना (लुधियाना) के प्रिंसिपल को आदेश दिया है कि वह स्कूल परिसर व बाहर लगाए पेड़-पौधों की ग्रोथ स्थिति पर 31 मई 2025 को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल न्यायिक के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करें। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागु एवं जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। लुधियाना निवासी स्वर्ण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सरकारी हाई स्कूल, जमालपुर अवाना, जिला लुधियाना के प्रिंसिपल ने स्कूल में मौजूद तीन स्वस्थ पेड़ को कटवा दिया है।
जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। प्रिंसिपल ने हलफनामे के माध्यम से अदालत में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके साथ कुछ तस्वीरें भी थी, जो दिखाती हैं कि स्कूल परिसर के भीतर और बाहर अब काफी पौधे लगाए गए हैं। कोर्ट ने उक्त हलफनामे को रिकार्ड में लेकर कहा कि अब इस याचिका को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है और इसका निपटारा किया जाता है। हालांकि, प्रिंसिपल ,सरकारी हाई स्कूल, जमालपुर अवाना, जिला लुधियाना को निर्देश दिया जाता है कि वह भविष्य में सावधान रहें और उन पेड़ों की भी देखभाल करें जो अब स्कूल के परिसर के भीतर और बाहर लगाए गए हैं। कोर्ट ने इस भी पेड़ की स्टेटस रिपोर्ट अगले साल मई माह में कोर्ट में पेश करने का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।