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बाल विवाह के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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संवाद न्यूज एजेंसी
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हलवारा (लुधियाना)। सगे मामा की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को दुष्कर्म कर गर्भवती करने और कानून से बचने के लिए बाल विवाह करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी। पंच राजिंदर सिंह की शिकायत पर सवा साल की लंबी जांच के बाद ही थाना सुधार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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पंच ने लड़का-लड़की के मां बाप सहित लड़की के मकान मालिक के खिलाफ भी शिकायत की थी। पुलिस ने सिर्फ आरोपी के खिलाफ ही केस दर्ज किया था। बाल सुरक्षा विभाग ने लड़की को उसके ससुराल से ले जाकर उसके मां-बाप के पास रख दिया है। थाना सुधार के एसएचओ जसवीर सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर जांच में बाकी लोगों की भूमिका को भी खंगाला जा रहा। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा।
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