छह माह पहले धूरी के एक स्कूल में चार साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले का फैसला सुनाते हुए जिला सेशन जज बीएस संधू की अदालत ने स्कूल बस के 27 वर्षीय कंडक्टर को मौत तक उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि 25 मई को धूरी के एक स्कूल की किड्स ब्रांच में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ स्कूल बस के एक कंडक्टर ने दुष्कर्म किया था। जिसके बाद शहर निवासियों ने धूरी शहर के बाजार बंद कर थाने के सामने धरना शुरू किया। आक्रोशित लोगों ने स्कूल को ताला लगा दिया था। 25 मई को स्कूल में पेरेंट्स टीचर बैठक रखी गई थी और बच्ची स्कूल में खेल रही थी। इसी दौरान स्कूल बस के एक कंडक्टर कमल कुमार ने बच्ची को उठाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद थाना सिटी धूरी में बस कंडक्टर कमल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए जिला सेशन जज बीएस संधू ने कंडक्टर कमल कुमार को आरोपी ठहराते हुए उसे मौत तक उम्रकैद और एक लाख रुपये की सजा सुनाई है।