फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जाति सूचन शब्द कहने व मारपीट के मामले में छह दोषियों को एक साल की सजा व जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
जिला अदालत ने जातिसूचक शब्द कहने और मारपीट करने के मामले में छह लोगों को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में एक-एक साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषियों को सजा के साथ साथ दो-दो हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 15 दिन की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। मामले में दोषी सतीश कुमार उर्फ सोनू, नरिंदर सिंह, संदीप कुमार, मनजीत सिंह चारों निवासी काहनपुर खुही थाना नूरपुरबेदी, अंग्रेज सिंह और परमिंदर सिंह दोनों निवासी नलहोटी थाना नूरपुरबेदी के नाम शामिल हैं। आरोपियों में शामिल पवन कुमार और राकेश कुमार पुत्र राम साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। नूरपुरबेदी पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 294, 427, 148, 149 और 354 सहित कई अन्य धाराओं के तहत आठ लोगों को मामले में नामजद किया था। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज सुरिंदरपाल कौर की अदालत ने इस मामले में आठ में से छह आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को मारपीट और साजिश के तहत एक-एक साल जेल, एससी एसटी एक्ट के तहत 6 माह की कैद हुई है। सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी। यानी सभी को एक-एक साल जेल काटनी होगी। दोषियों को 2-2 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें