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मुनीष सूद हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद

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मुनीष सूद हत्याकांड में दोषी सुरक्षाकर्मी को उम्रकैद
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साढ़े तीन साल पहले की थी हत्या, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहगढ़ साहिब। जिला अदालत ने अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा सुरक्षा समिति के पूर्व पंजाब प्रधान मनीष सूद बंटी हत्याकांड के मामले में आरोपी सरकारी सुरक्षाकर्मी सोमदत्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद पुलिस तुरंत सोमदत्त को नाभा जेल ले गई। अदालत ने पुलिस द्वारा पेश चालान के आधार पर ही दोषी को सजा सुनाई।
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मनीष सूद के भतीजे नितिन सूद ने बताया कि अदालत ने सोमदत्त को उम्र कैद के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा के अधीन 7 साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना अलग से किया है। तीन अगस्त 2015 की रात को मनीष सूद ने अपने गनमैन सोमदत्त के साथ बैठकर शराब पी थी। बाद में दोनों में किसी बात पर तकरार हो गई थी और शराब के नशे में सोमदत्त ने अपनी कारबाईन से मनीष सूद पर 17 गोलियां दाग दी थी। इसके बाद सोमदत्त के खिलाफ सरहिंद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। करीब साढ़े तीन साल बाद फैसला आने के बाद मनीष सूद की पत्नी अनीता सूद, भाई सुरेश कुमार सूद, भतीजा नितिन सूद और बेटे गौरव सूद ने सोमदत्त को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। नितिन सूद ने कहा कि वह स्थानीय कोर्ट में सोमदत्त को फांसी की सजा देने की मांग कर चुके हैं। वह अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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फोटो कैप्शन-31जीबीजीपी02- मनीश सूद की फाईल फोटो।
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