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चैक बाऊंस मामले में किसान को एक साल की कैद व जुर्माना

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चेक बाउंस होने पर किसान को कैद
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बैंक से लिया दो लाख का कर्ज नौ प्रतिशत ब्याज समेत वापस करने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा।
अदालत ने एक किसान को चेक बाउंस मामले में एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। किसान पर आरोप था कि उसने बैंक से लोन ले लिया था, जिसके बदले उसने दो लाख का चेक दिया था। खाते में लगाने पर बाउंस हो गया था ।
सतलुज ग्रामीण बैंक के सीनियर मैनेजर सुखपाल सिंह मान ने बताया कि 2014 से पहले किसान गुरजंट सिंह निवासी गांव जस्सी पो वाली जिला बठिंडा ने बैंक से दो लाख रुपये का लोन अपनी जमीन बैंक के पास गिरवी रखकर लिया था। गुरजंट सिंह ने जनवरी 2014 में बैंक को दो लाख रुपये का चेक दिया था। जब बैंक ने चेक लगाया तो बाउंस हो गया था। इसके बाद बैंक ने मार्च 2014 में स्थानीय अदालत में किसान गुरजंट सिंह के खिलाफ केस दायर कर दिया था ।
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सीनियर मैनेजर मान ने बताया कि तीन वर्ष तक अदालत में केस चलने के बाद अदालत ने बैंक के वकील सुधीर कुमार गोयल की दलीलों से सहमत होते हुए 20 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाते हुए आरोपी किसान को एक वर्ष की कैद व बैंक से लिए हुए दो लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत बैंक को अदा करने के आदेश दिए थे ।
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