विधिक जिला एवं सेशन जज मंजू राणा की अदालत ने शुक्रवार को तेरह वर्ष की लड़की से दुराचार के आरोपी को दस साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
थाना सिटी साउथ में एक मई 2013 को किशन सिंह (20) निवासी कोठे बहादुर वाला, कोटकपूरा (फरीदकोट) के खिलाफ तेरह वर्ष की लड़की से दुराचार का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित लड़की के माता-पिता घटना के दिन घर पर नहीं थे। मौका पाकर आरोपी उसके घर में घुस गया और डरा धमकाकर दुराचार किया। पड़ोसी महिला के शेर मचाने पर आरोपी फरार हो गया था।
झोलाछाप पर दुराचार का केस
मोगा। थाना निहाल सिंह वाला पुलिस ने कस्बा बिलासपुर में एक झोलाछाप डाक्टर के खिलाफ दुराचार का केस दर्ज किया है। थाना निहाल सिंह वाला के एसएचओ जसविंदर सिंह ने बताया कि एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि बिलासपुर में डॉक्टरी करने वाले डॉ.जगसीर सिंह ने उसे बेहोश करउसके साथ दुराचार किया। उसे ब्लैक मेल करने के लिए उसकी वीडियो भी बना ली। एसएचओ ने बताया कि यह घटना 15 अप्रैल की है। युवक को गिरफ्तार कर वीडियो बरामद कर ली गई है।