इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने कुख्यात ड्रग्स तस्कर जगदीश भोला के खिलाफ पटियाला की स्पेशल कोर्ट में शुक्रवार को केस दायर कर दिया है।
ईडी की तरफ से केस की अभी ढंग से जांच भी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए ईडी के अधिकारियों ने अतिरिक्त चालान दायर करने का जिक्र केस दायर करने की बात कही है।
ईडी की तरफ से अभी गोराया के कारोबारी गुरमेज गाबा और अन्य के खिलाफ जांच शुरू भी नहीं की गई है। गाबा व पंजाब के जेल मंत्री सरवण सिंह फिल्लौर के बेटे दमनवीर फिल्लौर को 26 तारीख को समन कर बुलाया गया है। आयकर विभाग ने भी जरूरी दस्तावेज ईडी को नहीं सौंपे हैं। इस कारण ईडी ने बिना जांच पूरी किए ही जगदीश भोला के खिलाफ शुक्रवार को केस दायर कर दिया। यह केस मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत दायर किया गया है।
इसमें ईडी के अधिकारियों ने कहा कि भोला ने ड्रग के पैसे से करोड़ों रुपये की प्रापर्टी खरीद रखी है। ईडी ने अपने केस में भोला की 8 प्रापर्टी का जिक्र किया है। भोला को 23 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने कस्टडी में लिया था। नियमानुसार ईडी को 60 दिन के भीतर केस दायर करना था अन्यथा इसमें भोला को राहत मिल सकती थी इसलिए ईडी के अधिकारियों ने नियमित समय में शुक्रवार को केस दायर किया और राहत की सांस ली।