संवाद न्यूज एजेंसी
पठानकोट। प्रदेश सरकार की ओर से कालोनियों को वैध करने के लिए जारी मापदंड पूरे न करने वाले 48 कालोनाइजरों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। हालांकि इसमें से पांच ने खामियों को दुरुस्त कर रिपोर्ट सौंप दी है। शेष रहते कुल 43 में से करीब 10 ऐसे कालोनाइजर हैं जिनको दूसरी बार नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है। समय पर खामियों को दुरुस्त न करने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है।
इसके साथ ही निगम ने राजस्व विभाग को उक्त कालोनियों की रजिस्टरी व पावरकॉम को मीटर न लगाने के लिए भी कहा है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ कालोनियों को रेगुलर करवाने की अर्जी में मालकी का सबूत नहीं है। इसके अलावा कइयों के नक्शों में खामियां हैं तो कुछ कालोनाइजरों ने फर्द जमा नहीं करवाई। इस पर उनकी अर्जियों पर रोक लगाकर नोटिस जारी किए हैं।
निगम की इंजीनियरिग ब्रांच की ओर से जारी नोटिस के अनुसार शहर के दौलतपुर एरिया सहित भड़ोली कलां,धीरा, सरना, मलिकपुर व लाडोचक्क एरिया में काटी गई कालोनियां अवैध हैं। निगम कमिश्नर ने जिले में अवैध कालोनियों के प्लाटों और रजिस्टरी पर रोक लगाने के लिए रेवेन्यू विभाग को पत्र लिखा है। जिसमें इन कालोनियों में प्लाट, इमारत की रजिस्ट्री करने से पहले नगर निगम प्रशासन की तरफ से एनओसी प्राप्त करने के लिए कहा गया है।
इसी प्रकार निगम ने पावरकॉम को भी लिखा है कि नई कालोनियों में मीटर अलाट करने से पहले पूरी तरह से जांच कर लें कि वह कालोनी वैध है या अवैध। अवैध है तो वहां किसी भी कीमत पर मीटर जारी न किया जाए। उल्लेखनीय है कि नगर निगम के अधीन कुल 63 कालोनियां हैं। इसमें से 15 कालोनाइजरों ने अपनी कालोनियों को रेगुलर करवाया है। 48 कालोनाइजरों की कालोनियों में खामियां पाई गई थी।
प्लाट खरीदने से पहले पूरी जांच कर लें : एडीसी
निगम एडिशनल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि लोग जमीन या प्लाट खरीदने से पहले जांच कर लें कि कालोनी को नगर निगम ने एनओसी जारीकी है या नहीं। अगर फिर भी कोई शहरवासी अवैध कालोनी में प्लाट या मकान खरीदता है तो वह उसका खुद जिम्मेदार होगा। उसकी रजिस्टरी नहीं करवाई जाएगी।