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पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद

Sat, 26 Apr 2014 10:54 PM IST
मोगा।
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जिला सेशन जज जीएस बख्शी की अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। थाना बाघापुराना पुलिस ने 15 अगस्त 2012 को निर्मल सिंह निवासी सेखां कलां की शिकायत पर बाघापुराना निवासी दर्शन सिंह पुत्र हाकम सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
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महिला के भाई ने शिकायत में बताया था कि उसकी बहन परमजीत कौर की शादी तीस साल पहले दर्शन सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी उसकी बहन के चरित्र पर शक करता था और लड़ाई-झगड़ा करता रहता था। 15 अगस्त 2012 को मोहल्ले के लोगों ने उन्हें फोन पर बताया कि दर्शन सिंह उनकी बहन को बुरी तरह पीट रहा है। इसपर वह अपने बेटे और भतीजों को साथ लेकर वहां पहुंचे।

अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि परमजीत कौर की हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को आग लगा दी और फरार हो गया। उन्होंने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और बाघापुराना पुलिस को सूचित किया।
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