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पूर्व डीजीपी सैनी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 2 मार्च तक स्थगित

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संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदकोट। जिला व सेशन जज सुमित मल्होत्रा की अदालत ने कोटकपूरा गोलीकांड केस के नामजद राज्य के तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को 2 मार्च तक स्थगित कर दिया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस नहीं हो सकी और अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी।
उल्लेखनीय है कि बरगाड़ी बेअदबी कांड से संबंधित बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड की घटनाओं में नामजद तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने कोटकपूरा केस में अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत में याचिका दायर की है। बहिबल गोलीकांड केस में पूर्व डीजीपी की अग्रिम जमानत को जिला अदालत खारिज कर चुकी है।
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इन दोनों घटनाओं में अपनी जांच के आधार पर पंजाब पुलिस की एसआईटी ने सैनी को पिछले साल अक्तूबर में बतौर आरोपी नामजद किया था। इस साल जनवरी में उनके खिलाफ दोनों ही मामलों में अदालत के पास चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
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