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लूटपाट के चार आरोपियों को कैद

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लूटपाट के चार दोषियों को चार-चार साल की कैद
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मुक्तसर का चर्चित लूट कांड
अमर उजाला ब्यूरो
मुक्तसर। शहर के श्री गुरु अंगद देव नगर की गली नंबर 9 स्थित घर में घुसकर लूटपाट करने के चर्चित मामले के चार दोषियों को जिला एवं सेशन जज किशोर कुमार की अदालत ने कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। जनवरी 2012 में हुई लूटपाट के उक्त मामले के इन दोषियों को जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
पुलिस ने उक्त मामला 5 जनवरी 2012 को घर के मालिक व पंजाब नेशनल बैंक बस्सी पठाना में मैनेजर कार्यरत बलदेव आहुजा की शिकायत पर दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार वह बीमार होने की वजह से तीन माह के अवकाश पर था। घटना वाले दिन गांव उदेकरण के सरकारी स्कूल में लेक्चरर कार्यरत उसकी पत्नी वीना कुमारी और वह दोनों ही घर थे। सुबह करीब छह बजे जैसे ही उसकी पत्नी वीना कुमारी ने कोठी का मुख्य गेट खोला तो कुछ मुंह ढंके युवक आ गए। उनके हाथों में पिस्तौल, बेसबॉल व अन्य हथियार थे। घर में घुसते ही उन्होंने उनको धमकाकर घर की चाबियां छीन ली। इस दौरान उक्त लोगों ने उन दोनों के मोबाइल कब्जे में लेने के अलावा घर से सोने, चांदी के जेवर और नकदी उठा ली। वे घर से जाते समय उनके मोबाइल अंदर फेंककर फरार हो गए।
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बलदेव आहुजा के अनुसार इस घटना में उनका कुल तीन लाख 20 हजार का नुकसान हुआ। इस संबंध में शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस जांच में फिरोजपुर के गांव निजामवाला निवासी जसविंदर सिंह, जीरा तहसील के गांव मालोके निवासी अमनदीप सिंह, गांव बूड़ा गुज्जर के रहने वाले तरसेम सिंह और गुरबाज सिंह को काबू किया गया। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए चारों दोषियों को चार-चार वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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