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डीएसपी बलजीत सिद्धू की याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई

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कोटकपूरा गोलीकांड
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डीएसपी बलजीत सिद्धू की याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित कोटकपूरा गोलीकांड की घटना में नामजद कोटकपूरा के तत्कालीन डीएसपी व वर्तमान में एसपी फिरोजपुर बलजीत सिंह सिद्धू व थाना सिटी एसएचओ गुरदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिकाओं को यहां की जिला अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारियों ने जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी है। इन याचिकाओं में से डीएसपी बलजीत सिंह की याचिका पर 20 जून 2019 वीरवार को सुनवाई होगी, जबकि एसएचओ की याचिका पर 2 जुलाई 2019 को सुनवाई रखी गई है।
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जानकारी के अनुसार गोलीकांड मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच के आधार पर तत्कालीन डीएसपी व थाना सिटी प्रभारी को केस में नामजद किया है और इनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। दोनों पुलिस अधिकारियों पर कोटकपूरा गोलीकांड की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी समेत अहम सबूत व तथ्य नष्ट करने के आरोप हैं। साथ ही उनके द्वारा घटना में घायल लोगों की एमएलआर पर ही कोई कार्रवाई नहीं की गई, उलटा प्रदर्शनकारियों पर झूठा केस दर्ज किया गया। डीएसपी बलजीत सिंह सिद्धू पर तो केस के मुख्य शिकायतकर्ता अजीत सिंह की गोली लगने के बावजूद पिटाई करने के भी गंभीर आरोप हैं, जिसकी एसआईटी के पास वीडियो फुटेज भी है।
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