बिट्टू समेत चार डेरा प्रेमियों के खिलाफ चालान पेश
घर में जूते वाले स्टोर से पोथी बरामद होने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने डेरा सिरसा की प्रांतीय कमेटी के सदस्य महिंदरपाल बिट्टू समेत उसके तीन साथियों फरीदकोट के गांव डग्गोरोमाना निवासी शक्ति सिंह, कोटकपूरा निवासी सुखजिंदर सिंह सन्नी और संगरूर निवासी महिंदर कुमार के खिलाफ स्थानीय जेएमआईसी एकता उप्पल की अदालत में चालान पेश कर दिया है। चालान 9 माह पहले बिट्टू के घर से पुराने जूते और कबाड़ वाले स्टोर से श्री गुरु नानक देव की जन्मसाखी की पोथी और 32 बोर रिवाल्वर के 28 खाली रोंद बरामद होने के मामले में पेश किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 295 ए (धार्मिक भावनाएं आहत करने) के अलावा आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां रोकू एक्ट के तहत चालान पेश किया गया है। वर्तमान में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद है।
जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले की पड़ताल सीबीआई के पास है लेकिन गांव मल्लके (मोगा), गुरुसर और भगता भाईका (बठिंडा) में बेअदबी मामलों की पड़ताल के दौरान पंजाब पुलिस की एसआईटी ने बरगाड़ी बेअदबी मामले में डेरा सिरसा के अनुयायियों की शमूलियत होने का खुलासा कर दिया था। मोगा व बठिंडा से संबंधित केसों की पड़ताल के दौरान एसआईटी ने महिंदरपाल बिट्टू को हिरासत में लिया था और पूछताछ के आधार पर 10 डेरा अनुयायियों को मोगा के एक पुराने केस में गिरफ्तार किया गया। केस की पड़ताल के दौरान एसआईटी ने 13 जून 2018 को कोटकपूरा में बिट्टू के आवास पर छापा मारा था और वहां से पूराने जूते व कबाड़ वाले स्टोर से श्री गुरु नानक देव की जन्मसाखी की पोथी और 32 बोर रिवाल्वर के 28 खाली कारतूस बरामद हुए। इस मामले में थाना सिटी कोटकपूरा प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस केस में पुलिस ने पहले बिट्टू के खिलाफ केस दर्ज किया था। पड़ताल के बाद शक्ति सिंह, सुखजिंदर सिंह सन्नी और महिंदर कुमार को भी नामजद किया गया था जिसका अब पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया है।