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दूसरे राज्यों के 26 एमबीबीएस विद्यार्थियों पर बदलने के आदेश

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दूसरे राज्यों के 26 एमबीबीएस विद्यार्थियों को रिशबलिंग के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 के दौरान बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पंजाब के तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेजों फरीदकोट, पटियाला व अमृतसर में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले 26 विद्यार्थियों को रिशबलिंग के आदेश जारी किए हैं। इन सभी विद्यार्थियों ने पंजाब का स्थायी निवासी होने के आधार पर दाखिला लिया था जबकि उनके पास दूसरे राज्यों के भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं। इस मामले में हाईकोर्ट के पास कुछ विद्यार्थियों ने अगस्त 2017 में ही याचिका दायर कर दी थी जिस पर अब हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर व महावीर सिंह सिंधू पर आधारित डबल बैंच ने अंतिम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पंजाब सरकार से इन विद्यार्थियों का पक्ष भी सुनने की भी हिदायतें दी है।
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जानकारी के अनुसार इन विद्यार्थियों ने पिछले साल बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुई काउंसिलिंग के दौरान राज्य के तीनों सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लिया था। नियम के मुताबिक कोई भी विद्यार्थियों एक से अधिक राज्य में स्थाई निवासी होने का लाभ नहीं ले सकता लेकिन हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले विद्यार्थियों का आरोप था कि ऐसा करके उन्होंने धोखाधड़ी की है। इन्होंने दो दो राज्यों में दाखिला ले लिया है और बाद में यह अच्छे कॉलेज में सीट बरकरार रखते हुए दूसरे राज्य की सीट छोड़ देते हैं। इस याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 में ही राज्य के मेडिकल शिक्षा व खोज विभाग को इन विद्यार्थियों का रिकार्ड जांचने के आदेश दिए थे और अब एक साल बाद हाईकोर्ट के आदेश से एक साल का कोर्स पूरा कर चुके विद्यार्थियों पर तलवार लटक गई है।
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