एडिशनल जिला एवं सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने ड्रग तस्करी के आरोप में एक दोषी को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल ओर कैद काटनी पड़ेगी। डिप्टी जिला अटार्नी सुखदेव सिंह ने बताया कि थाना मैहना पुलिस ने 12 अक्तूबर 2010 को गश्त के दौरान सतपाल निवासी सिविल लाइन, मोगा को बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया था।
अदालत ने सतपाल को ड्रग तस्करी का दोषी करार देते 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। इसके अलावा भुक्की तस्करी के दोषी गुरजंट सिंह गांव दौलेवाला को डेढ़ साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया गया है।
जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 3 महीने ओर कैद काटनी पड़ेगी। थाना कोट ईसे खां पुलिस ने 8 जनवरी 2011 को आरोपी के पास से 15 किलो भुक्की बरामद की थी।