पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर 26 मई को अधीनस्थ अदालतों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार यह अवकाश उन क्षेत्रों में लागू होगा, जहां नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं।
हाईकोर्ट की अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देने के लिए लिया गया है। आदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार राज्य चुनाव आयोग द्वारा 13 मई 2026 को जारी सूची में जिन नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में चुनाव निर्धारित हैं, वहां स्थित पंजाब की अधीनस्थ अदालतें 26 मई को बंद रहेंगी।
हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका भी खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि कानून में मतपत्र व्यवस्था का प्रावधान अब भी मौजूद है और आवश्यकता पड़ने पर चुनाव आयोग पारंपरिक मतदान प्रणाली अपना सकता है।
26 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित
पंजाब सरकार ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर 26 मई मंगलवार को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकार ने यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत घोषित की है ताकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। यह अवकाश चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू रहेगा।