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हाईकोर्ट पहुंचा एलपीयू हिंसा मामला: छात्र ने जनहित याचिका में की सीबीआई जांच की मांग, 30 सितंबर को होगी सुनवाई

Tue, 29 Sep 2026 02:02 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा से दुष्कर्म की अपुष्ट खबरों के बाद हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवियों ने यूनिवर्सिटी परिसर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
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एलपीयू हिंसा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। विश्वविद्यालय परिसर में 27 सितंबर को हुई हिंसक घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। 

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याचिका एक छात्र की ओर से दाखिल की गई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया। इसके बाद अदालत ने याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए रखने की बात कही।

सोशल मीडिया पर अपुष्ट दावे के बाद शुरू हुआ था विरोध
मामला फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का है। रिपोर्ट के अनुसार, 27 सितंबर को विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रसारित एक अपुष्ट दावे से जुड़ी बताई गई। इस दावे में विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और उसकी आत्महत्या की बात कही गई थी। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि रिपोर्ट में नहीं की गई है।
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विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर तोड़फोड़ हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित किया गया। इस घटनाक्रम के बाद हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
याचिका में विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किए जाने के बाद इसे अगले दिन सुनवाई के लिए रखने की बात कही गई। अब 30 सितंबर को होने वाली सुनवाई में याचिका पर आगे की कार्यवाही होगी।

फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए हैं। अदालत में अभी याचिका पर सुनवाई होनी है। ऐसे में जांच किस एजेंसी को सौंपी जाएगी और इस मामले में अदालत क्या निर्देश देती है, यह सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।

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