हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया है। पटियाला पुलिस ने झींडा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। झींडा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई हुई है। पातड़ां के डीएसपी इंद्रपाल सिंह चौहान ने बताया कि कमेटी के पूर्व प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल की शिकायत पर मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले झींडा की शिकायत पर पटियाला पुलिस ने दादूवाल के अलावा सात अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 323, 341, 148 व 149 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। दादूवाल व अन्य पर हथियारों से लैस होकर गलत तरीके से रास्ता रोकने व चोट पहुंचाने के आरोप लगे थे।
बता दें कि बीते मंगलवार को पटियाला के गांव शेरगढ़ के गुरुद्वारा साहिब में भोग समागम में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा और पूर्व प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल आए थे। इस मौके पर श्रद्धांजलि देते हुए अपने संबोधन में दादूवाल ने झींडा का नाम नहीं लिया। जिससे प्रधान झींडा नाराज हो गए और इसी बात को लेकर दोनों में तकरारबारी हो गई।
दादूवाल ने आरोप लगाया था कि झींडा ने अपशब्दों का प्रयोग करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की है। वहीं झींडा का आरोप था कि समागम के बाद जब वह वापस हरियाणा की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में दादूवाल ने रेकी करवाकर उन पर हमले की योजना बनाई। झींडा के मुताबिक रास्ते में उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और दादूवाल ने अपने लोगों को उन पर गोली चलाने के लिए उकसाया। जब उन लोगों ने गोली नहीं चलाई, तो दादूवाल खुद पिस्टल लेकर अपनी गाड़ी से उतरे और उनकी गाड़ी के पास पहुंच गए और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। लेकिन उनके ड्राइवर ने गाड़ी को भगा लिया। जिससे उनकी जान बच सकी।