थार वाली बर्खास्त महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर जेल से बाहर आना चाहती है। इसलिए उसने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली है और अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।
पंजाब पुलिस की थार वाली बर्खास्त महिला सिपाही अमनदीप कौर अभी जेल में ही रहेगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अमनदीप कौर को झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले बर्खास्त महिला सिपाही को जिला अदालत से भी राहत नहीं मिली थी। थार वाली बर्खास्त सिपाही अमनदीप कौर को पंजाब विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बर्खास्त सिपाही की करीब 1.35 करोड़ रुपये की संपत्ति को अब तक फ्रीज किया जा चुका है।
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पंजाब के बठिंडा में नशा तस्करी मामले से चर्चा में आई पंजाब पुलिस की बर्खास्त महिला कांस्टेबल व थार वाली बीबी अमनदीप कौर की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। थार वाली कांस्टेबल को पुलिस ने 17 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद विजिलेंस ने अमनदीप कौर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
बर्खास्त कांस्टेबल ने अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। अमनदीप कौर इस समय बठिंडा जेल में बंद है, जिसे विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने बीती 26 मई को बादल गांव से गिरफ्तार किया था। उसके बाद वह विजिलेंस के पास पुलिस रिमांड पर भी थी, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण उसे एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। जहां से अब उसने यह जमानत याचिका दायर की है, लेकिन अब अदालत ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।
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उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस की एसटीएफ टीम ने जिला पुलिस की मदद से काली थार से आरोपी लेडी कांस्टेबल अमनदीप कौर को बादल रोड से गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 17.71 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था, जिसके चलते डीजीपी ने उसे अगले ही दिन नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। जब महिला पुलिस कर्मी अमनदीप कौर को नशे के साथ गिरफ्तार किया गया था तो लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके सभी वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया था। लोगों ने उसे इंस्टा क्वीन का नाम दे दिया था। उस समय अमनदीप के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या अचानक बढ़ गई थी।