जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत पर पावरकॉम को 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार बठिंडा निवासी गोपाल मोहन ने खराब बिजली मीटर के कारण आए एक लाख 20 हजार रुपये के बिजली बिल के लिए जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत देकर पावरकॉम को चेतावनी दी थी।
शिकायत में गोपाल मोहन ने कहा था कि पावरकॉम ने उसे बिल की राशि एक लाख 20 हजार रुपये की जगह मीटर की गड़बड़ी के कारण उससे जमा करवाई गई एवरेज राशि दो लाख 71 हजार 480 रुपये वापस किए जाएं। शिकायत में मोहन ने बताया कि मीटर खराब होने के कारण पावरकॉम की ओर से तीन बार मीटर लगाया गया जो तीनों बार खराब निकला। इसके बावजूद उसकी समस्या हल नहीं हुई।
शिकायतकर्ता के वकील जय गोपाल गोयल की दलीलों से सहमत होते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान जज विक्रमजीत कौर सोनी ने पावरकॉम को 15 हजार रुपये जुर्माना करते हुए उपभोक्ता का खाता ओवरहॉल करने के आदेश दिए हैं। वहीं ली गई राशि भी खारिज करने की बात कही गई है।