फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Amritsar News: कंपनी कर्मी से लूट के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद

Fri, 14 Nov 2025 11:08 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


अमृतसर। सेशन जज जतिंदर कौर की अदालत ने फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटपाट के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
विज्ञापन

दरअसल, थाना एयरपोर्ट पुलिस ने 30 नवंबर 2023 को पुतलीघर निवासी सुमित कुमार की शिकायत पर गुरु की वडाली गांव निवासी अमृतपाल सिंह उर्फ भाला और अवतार सिंह उर्फ विशाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपियों ने हथियारों के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि वह भारत फाइनेंस कंपनी में कैश एकत्र करता है। 30 नवंबर 2023 को वह अपनी बाइक पर छेहरटा और गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह के पास रहने वाली कुलजीत कौर और अन्य लोगों से पैसे एकत्र करके लौट रहा था। रास्ते में बाइक सवार दो युवकों ने फायर कर उसे घेर लिया। डराने के लिए आरोपी उसके पैरों की तरफ फायर करने लगे। इसके बाद आरोपियों ने उससे बैग लूट लिया और फरार हो गए। बैग में तीस हजार रुपये थे। घटना के तुरंत बाद उसने पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करते हुए दोनों की पहचान कर उन्हें काबू कर लिया था। शुक्रवार को अदालत में आरोप साबित होने पर दोनों को सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें