जज हरप्रीत कौर की अदालत ने शुक्रवार को बब्बर खालसा के आतंकवादी सुखदेव
सिंह उर्फ चीडा को सात साल की कैद व उसके अन्य साथियों को 6-6 साल की सजा
सुनाई।
दोषियों पर पांच साल पहले बम रखने का आरोप था। मई 2010 में
आतंकी सुखदेव सिंह उर्फ चीडा व उसके साथी गुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह,
गुरिंदर सिंह, शेरा सिंह निवासी गांव सुरसिंह ने योजना बनाकर स्थानीय
सर्किट हाउस के बाहर बम रखा था जिसे बम निरोधक दस्ते ने सूचना मिलने पर उसे
निष्क्रिय कर दिया था।
उसके बाद दो माह बाद रत्नगंज इलाके से चीडा
को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से दो एके-47 व भारी मात्रा में
असलहा भी मिला था। उसकी निशानदेही पर उसके साथियों को सुरसिंह गांव में
गिरफ्तार किया गया था। सभी के खिलाफ आतंकी गतिविधियों व आर्म्स एक्ट के
अधीन मामला दर्ज किया गया था।