पहले कानून के अनुसार यदि कोई व्यापारी गलती करता है तो उस पर नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जाता है। जीएसटी में गलती करने वाले व्यापारी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना न करके सीधे सजा का प्रावधान है।
इसके साथ किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई कर्मचारी गलती करता है, तो उसकी सजा भी इंडस्ट्री के मालिक को देने का कानून बनाया गया है। इसका वह विरोध करते है। महाजन ने कहा कि डीलर अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में ही कारोबार करें न कि किसी दूसरे डीलर के कारोबारी क्षेत्र में जाकर अपना माल बेचें।
जीएसटी में उक्त प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए 9 अगस्त को दिल्ली में होने वाली व्यापार मंडल की बैठक में पठानकोट से व्यापारियों का शिष्टमंडल हिस्सा लेगा। इस अवसर पर चेयरमैन राजेश शर्मा, महासचिव अमित नैय्यर, कैशियर कुलदीप सिंह, पीआरओ विकास विग, संगठन मंत्री एल.आर सोढी, सुधीर महाजन, राजेश पुरी, रामपाल भंडारी, अश्वनी बजाज, रमन हांडा, करण कुंद्रा, जी.एस सेठी, अश्वनी महाजन आशु, अजय सोनी, राजू महाजन, राकेश महाजन, राजिंद्र महाजन, विक्की वर्मा, दविन्द्र मिंटू, सुनील महाजन गोगी, अतुल महाजन, बलजीत महाजन मौजूद थे।