शादी के बाद पत्नी को परेशान करने के आरोप में नगर काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष सविंदर कौर रंधावा के बेटे, बहू और पोते को अदालत ने भगोड़ा करार दिया है। तीनों के खिलाफ अदालत के आदेश पर थाना सदर में केस दर्ज कर लिया गया है।
गुरु तेग बहादुर नगर निवासी गुरपिंदर सिंह एएसआई हैं। गुरपिंदर सिंह ने 29 अप्रैल 2018 को नगर काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष सविंदर कौर रंधावा के पोते लवप्रीत सिंह के साथ अपनी लड़की गुरजोतदीप कौर का विवाह किया था। विवाह के करीब चार-पांच माह बाद गुरजोतदीप को कथित तौर पर दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाने लगा। गुरजोतदीप कौर को गर्भवती हालत में ससुराल से निकाल दिया गया। उसने मायके में बेटे को जन्म दिया। गुरजोतदीप कौर ने 16 जुलाई 2019 को एसएसपी के समक्ष पेश होकर शिकायत दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर 18 सितंबर को थाना सिटी में पीड़िता के बयान पर उसके पति लवप्रीत सिंह, सास परमजीत कौर, ससुर कंवलजीत सिंह रंधावा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया था। मामले में सीजेएम राजेश आहलूवालिया की अदालत में तीनों आरोपी गैर हाजिर हो गए। इस पर अदालत ने उन्हें 20 अगस्त को भगोड़ा करार दे दिया।