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दो दिन में रिहा हो सकते हैं हमले के आरोपी सिख नौजवान

Fri, 06 Nov 2015 10:06 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कपूरथला
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श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के रोष स्वरूप अकाली नेताओं का विरोध करने के मामले में कपूरथला पुलिस की ओर से नामजद आरोपी जल्द रिहा हो सकते हैं।
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पुलिस ने 39 आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इनमें से नामजद 24 आरोपियों में से 18 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया, जिनकी रेगुलर बेल की सुनवाई शनिवार को है। तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई है।

इन सिख नौजवानों का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट एचएस संधू और एडवोकेट परमजीत कौर काहलों ने बताया कि इन आरोपियों पर 23 अक्टूबर को थाना सिटी की पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। 18 आरोपियों की रेगुलर बेल की सुनवाई शनिवार को न्यू ज्यूडीशियल कांप्लेक्स नूरपुर दोनां में जिला व अतिरिक्त सेशन जज जेएस कंग अदालत में होगी।
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उन्हें उम्मीद है कि एक-दो दिन में इनकी रिहाई हो जाएगी। इस मामले में नामजद तीन आरोपियों दविंदर सिंह मोमी, रमनदीप सिंह और इंद्रजीत सिंह को शुक्रवार को ही जिला व अतिरिक्त सेशन जज जेएस कंग से अग्रिम जमानत मिल गई है।
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जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन सरबजीत सिंह मक्कड़ ने स्टेट गुरुद्वारा साहिब में सिख संगठनों व गिरफ्तार सिख युवाओं के परिजनों से मीटिंग करके आश्वासन दिलाया है कि वह मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम व डीजीपी से मुलाकात करके बेकसूर सिख नौजवानों की रिहाई और केस रद्द करवाने की मांग करेंगे। उन्होंने सिख संगठनों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को भी साथ चलने के लिए कहा है। इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने वालों की सूची बनाने के लिए कह दिया गया है।


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