एडिशनल जिला व सेशन जज पूनम आर जोशी की अदालत ने नाबालिग से दुराचार करने के दोषी को सात साल कैद और एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल और सजा काटनी होगी।
चब्बेवाल पुलिस ने सात दिसंबर 2014 को कर्ण के खिलाफ दुराचार करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। एएसआई कुलविंदर कौर ने मामला पीड़िता की मां के बयान के आधार पर दर्ज किया था।
शिकायत में कहा गया था कि कर्ण उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी को पांच दिसंबर 2014 को लेकर गया था जब बेटी गुरुद्वारा साहिब से माथा टेककर घर जा रही थी। एक दिन कर्ण ने उसकी बेटी को जंगलों में रखा और उसके साथ दुराचार किया।
छह दिसंबर शाम पांच बजे किसी तरह बेटी घर पहुंची तो उसने उसे पूरी बात बताई। आज एडिशनल जिला व सेशन जज पूनम आर जोशी की अदालत ने दोषी को सात साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।