अमृतसर। जिला और सत्र न्यायाधीश एचएस मदान की अदालत ने हत्या के मामले में दो भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत द्वारा दोषियों को शव खुर्द-बुर्द करने के मामले में तीन-तीन वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
जानकारी के अनुसार थाना ए डिवीजन पुलिस ने 4 नवंबर 2011 को गांव डयाल भडंग निवासी मोहर सिंह की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। मोहर सिंह ने आरोप लगाया था कि उसका छोटा भाई मलकीत सिंह श्री हरमंदिर साहिब में सेवा करता है और वहीं रहता है। लेकिन पिछले तीन माह से मलकीत सिंह का कोई अता पता नहीं था। आरोपी कुलदीप सिंह और दलजीत सिंह उसके भाई के दोस्त थे। जब वह अपने भाई का पता करने के लिए वल्ला स्थित आरोपियों के घर पहुंचे तो देखा कि घर में उसके भाई की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। आरोपी उसे देखकर घर से भाग खड़े हुए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया था। अदालत में कार्रवाई के दौरान आरोप साबित होने पर दोनों भाईयों को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।