अमृतसर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृप्तजोत कौर ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना सदर की पुलिस ने सात मई 2023 को उत्तर प्रदेश निवासी उमेश यादव के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। उमेश यादव टाइल बिछाने का काम करता था। घटना वाले दिन वह शिकायतकर्ता के घर में टाइलें लगा रहा था।
मौका मिलते ही उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की और फरार हो गया। परिवार से इसकी शिकायत पुलिस को दी। अदालत में चले केस के दौरान दोष साबित होने पर उमेश को 20 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।