हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो
गुरदासपुर। एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने महिला रिश्तेदार के घर में घुसकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी की पहचान अनिल कुमार निवासी बांठावाला थाना बहरामपुर के रूप में हुई है। दोषी ने अपनी रिश्तेदार महिला अंजू बाला पत्नी सुभाष चंद्र के घर में घुसकर सिर में लकड़ी मारकर हत्या कर दी थी।
थाना दीनानगर की पुलिस ने 1 नवंबर 2017 को अरुण कुमार पुत्र सुभाष चंद्र निवासी कृष्णा एनक्लेव दीनानगर की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। अरुण कुमार ने बयान में बताया था कि उसके पिता बीएसएफ में काम करते हैं और पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। वह 31 अक्तूबर 2017 को ही दो माह की छुट्टी काटकर वापस गए थे। वह और उनका छोटा भाई रोहित एक ही स्कूल गोबिंद पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। सुबह रोज की भांति स्कूल गए। दोपहर को 2.15 बजे जब वह घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी मां अंजू बाला बेडरूम के पास पड़ी थी और उनके सिर से काफी खून निकल रहा था। पहले वह उन्हें स्थानीय अस्पताल ले गए लेकिन वहां से उन्हें पठानकोट भेज दिया गया। वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके दो रिश्तेदारों सुमित कुमार पुत्र रंजीत कुमार बांठावाला और सरदारी लाल पुत्र किशन चंद निवासी झंकड़पिड़ी मौके पर आए और बताया कि उन्हें किसी अज्ञात ने घर में घुस कर मार दिया है। जांच के बाद अनिल का नाम सामने आया। इसके बाद अदालत ने घर में घुसने पर सात साल कैद, 50 हजार जुर्माना और कत्ल के केस में उम्र कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।