फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

US: अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म होगी, ट्रंप के आदेश को क्यों मिली चुनौती; इसका भारत पर क्या असर?

Wed, 22 Jan 2025 07:57 AM IST
अभिषेक दीक्षित वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन

सार

ट्रंप के आदेश से अमेरिका में जन्मे लोगों को खुद ब खुद नागरिकता प्रदान करने की नीति समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा करेंगे।
विज्ञापन
1 of 6
Donald Trump - फोटो : Amar Ujala
अमेरिका में न्यू जर्सी समेत 22 से अधिक राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश को चुनौती देने का एलान किया। इस कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को समाप्त कर दिया जाएगा। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल मैट प्लैटकिन ने मंगलवार को कहा कि वह ट्रंप के आदेश पर रोक के लिए मुकदमा दायर करने में 22 प्रांतों 'डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया' और सैन फ्रांसिस्को शहर के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। प्लैटकिन ने कहा कि राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्ति होती है, लेकिन वह शहंशाह नहीं हैं।
विज्ञापन

2 of 6
Donald Trump - फोटो : PTI
ट्रंप के आदेश से अमेरिका में जन्मे लोगों को खुद ब खुद नागरिकता प्रदान करने की नीति समाप्त हो जाएगी। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा करेंगे। प्लैटकिन और प्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं ने संविधान के 14वें संशोधन का हवाला दिया जिसके अनुसार अमेरिका में जन्मे और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन रहने वाले लोग देश के नागरिक हैं।
विज्ञापन

3 of 6
Donald Trump - फोटो : PTI
क्या है आदेश?
आव्रजन नीति और शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीतियों में बदलाव से जुड़े कार्यकारी आदेशों के अलावा ट्रंप का एक अहम आदेश जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म करने से जुड़ा है। इसके तहत अब अवैध शरणार्थियों के बच्चों को अमेरिका में जन्म होने के बावजूद अमेरिकी नागरिकता नहीं मिल पाएगी। बच्चों के माता-पिता में कम से कम एक का अमेरिकी नागरिक या रहवासी होना जरूरी है।

4 of 6
Donald Trump - फोटो : Amar Ujala
आदेश के पीछे ट्रंप का तर्क?
ट्रंप के आदेश के मुताबिक, अगर किसी बच्चे के जन्म के वक्त उसकी मां अवैध तौर पर या अस्थायी तौर पर अमेरिका में थी और उसके पिता के पास अमेरिकी नागरिकता या स्थायी तौर पर रहने की इजाजत नहीं थी, तो ऐसे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन

5 of 6
Donald Trump - फोटो : PTI
इस आदेश के मायने क्या?
इससे पहले अमेरिकी धरती पर जन्मे किसी भी बच्चे के पास जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता का अधिकार होता था। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन कानून के तहत दिया जाता है। इसके उल्लंघन पर कार्यकारी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस आदेश के 30 दिन बाद से अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को उनके माता-पिता के देश में रहने के कानूनी अधिकार से जोड़कर ही नागरिकता दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

6 of 6
जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : PTI
ट्रंप ने पहले दिन कौन से अहम कार्यकारी आदेश जारी किए?
इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को शपथग्रहण के बाद अपने भाषण में रिपब्लिकन सरकार की योजना के बारे में जानकारी दे दी थी। इसी कड़ी में उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें कुछ प्रमुख आदेश जन्म से नागरिकता का अधिकार खत्म करने, दक्षिणी सीमा पर आपातकाल लगाने, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ने का कदम, राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लागू करने की पहल और अमेरिका में सिर्फ दो लिंगों की पहचान से जुड़ा आदेश है। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें