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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी सर्वे के काम से हटाए जाने पर एडवोकेट कमिश्नर बोले-मैंने किसी पर विश्वास किया और मेरे साथ धोखा हुआ है...

Wed, 18 May 2022 10:58 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी 
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Gyanvapi Masjid Case - फोटो : अमर उजाला
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग को सील करवाए जाने के अगले दिन मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र को कमीशन की कार्रवाई से हटा दिया है। ज्ञानवापी में सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र पर पदीय दायित्वों के निवर्हन में गैरजिम्मेदार होने का आरोप लगाया।

उनकी ओर से नियुक्त फोटोग्राफर आरपी सिंह के द्वारा मीडिया को दिए गए बयान का जिक्र भी किया गया। इस पर न्यायालय ने अजय कुमार मिश्र को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया। विशेष अधिवक्ता आयुक्त को 12 मई के बाद की कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। पहले इसके इसके लिए 17 मई की तिथि तय की गई थी। सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह को भी आदेश दिया गया है कि वे स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करेंगे। विशेष अधिवक्ता आयुक्त के निर्देश पर ही काम करेंगे। 
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अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र - फोटो : अमर उजाला
मेरे साथ धोखा हुआ है...
वहीं, हटाए गए कोर्ट कमिश्नर का भी बयान आया है। अजय कुमार मिश्र ने कहा कि मैंने किसी पर विश्वास किया और मुझे धोखा मिला। छह और सात मई को जो कमीशन की कार्रवाई की गई थी। उसे विशेष कोर्ट कमिश्नर को दे देंगे। इसके बारे में अदालत जैसा आदेश करेगी, वैसा करेंगे। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जिसके तहत अदालत ने मुझे ज्ञानवापी मामले से हटाया है। अब मेरा कोई रोल नहीं रह गया है। 
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विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह - फोटो : अमर उजाला
अदालत ने आदेश दिया है कि 12 मई के बाद की समस्त कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट मेरे हस्ताक्षर से दाखिल की जाएगी। बुधवार और बृहस्पतिवार को रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। इसके बाद शुक्रवार को अदालत में रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता आयुक्त को मेरे निर्देशन में कार्य करने का आदेश अदालत ने दिया है। 
-  विशाल सिंह, विशेष कोर्ट कमिश्नर

 

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एसएम यासीन, संयुक्त सचिव अंजुमन मसाजिद कमेटी  - फोटो : अमर उजाला
अदालत में वादी और शासकीय अधिवक्ता ने जो आवेदन दिया है। इस पर कमेटी बुधवार को आपत्ति दाखिल करेगी। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्यवाही की जाएगी। कमेटी को सूचना मिली है कि अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया है। विशेष कोर्ट कमिश्नर को दो दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। 
- एसएम यासीन, संयुक्त सचिव अंजुमन मसाजिद कमेटी 

 
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एखलाक अहमद - फोटो : अमर उजाला
अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया है। विशेष कोर्ट कमिश्नर ने कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो दिन का समय मांगा है। वादी और जिला शासकीय अधिवक्ता ने जो आवेदन अदालत में दिया है। इस पर आपत्ति बुधवार को अदालत में दाखिल करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट आने पर अगली कार्रवाई की जाएगी। 
- एखलाक अहमद, मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता
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ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने वाली टीम - फोटो : अमर उजाला
जिला शासकीय अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र अदालत ने स्वीकार कर लिया है। वादी पक्ष ने 82 ग के तहत आवेदन दिया है कि ज्योर्तिंलिंग मिल गया है। नीचे तहखाने के बंद रास्ते को खोला जाए ताकि शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सही पता चल सके। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी है। 
- सुभाष नंदन चतुर्वेदी, वादी पक्ष अधिवक्ता
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