शराब की दुकान के बाहर सुबह से लगी भीड़
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अगले आदेश तक सभी दुकानें, बाजार, माल, निजी व सरकारी आफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट आफिस, गलियों में घूमकर सामान बेचने सहित सभी आर्थिक गतिविधियां शाम 4 बजे तक ही अनुमन्य होंगी। शाम 4 बजे इन सभी गतिविधियों को बंद करना आवश्यक होगा। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।
5 बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नही निकलेगा। ये प्रतिबंध शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होंगे। सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, उनके अंदर दवाई की दुकानें, सभी छोटे-बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।