हेलमेट न लगाने पर अगर वाहन चालक चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरे तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम में होने वाले नए बदलाव में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अमल में आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस होने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा और भी कई प्रावधान किए गए हैं। आगे की स्लाइड्स में देखें...
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- फोटो : अमर उजाला
हेलमेट न लगाने पर अब तक मोटर वाहन अधिनियम में सौ रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अब इसे बढ़ा कर एक हजार रुपये किया जाएगा। केंद्र की मंजूरी के बाद ये प्रदेश में भी लागू कर दिया जाएगा। हेलमेट के बिना दो बार चालान होने की स्थिति में डीएल भी रद्द किया जा सकता है।
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डीएल रद्द होने के बाद उसे फिर से बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। मोटर वाहन अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं। बदलाव के पहले परिवहन और यातायात पुलिस से जुड़े अधिकारियों के फिडबैक भी लिए गए।
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अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जुर्माना कम होने की वजह से लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में बनारस में हादसे में 274 लोगों की जान गई और 378 से ज्यादा घायल हुए। इनमें से 60 फीसदी से ज्यादा 16 से 35 वर्ष की आयु के बीच लोग रहे।
इसके बावजूद किशोरों को तेज रफ्तार बाइक बगैर हेलमेट के थमाकर स्कूल भेजने से पहले अभिभावक एक बार भी नहीं सोचते हैं। इसके साथ ही कुछेक को छोड़कर अधिकतर स्कूलों के प्रबंधन स्तर से भी इस संबंध में गंभीरता नहीं बरती जाती है।