वाराणसी बुलडोजर एक्शन
- फोटो : अमर उजाला
चकबंदी न्यायालय ने बंजर और शासकीय संपत्ति घोषित की
इस भू-भाग का मामला लंबे समय से चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी और उपसंचालक चकबंदी न्यायालय में विचाराधीन था। हाल ही में चकबंदी न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उक्त जमीन को बंजर और शासकीय संपत्ति घोषित कर दिया। चूंकि यह क्षेत्र शहरी सीमा में आता है, इसलिए न्यायालय के आदेश के बाद इस संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व और अधिकार नगर निगम के पास आ गया।