मुख्य आरोपी धीरेंद्र को पुलिस ने 48 घंटे के लिए रिमांड पर लिया।
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अधिवक्ता ने कहा कि विवेचना के लिए असलहा बरामदगी, साक्ष्य संकलन व अपराध के बाद फरार होने के दौरान किसने सहयोग किया, इस संबंध में आरोपी से पूछताछ करना आवश्यक है। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुवाल सिंह ने मौखिक आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपी ने किसी वस्तु को बरामद कराने की बात नहीं कही है। विवेचक द्वारा मनमाने ढंग से इसे अंकित किया गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड इसलिए मांगी जा रही है कि आरोपी को अनावश्यक रूप से केस में फंसाया जा सके।