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संभल हिंसा: जामा मस्जिद कमेटी जाएगी हाईकोर्ट.. बैठक में तय होगी रणनीति, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद राहत

Sat, 30 Nov 2024 01:06 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, संभल/चंदौसी
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हिंसा के बाद पटरी पर आने लगा संभल - फोटो : संवाद

जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने को कहा है। इस आदेश की जानकारी के बाद से जामा मस्जिद कमेटी काफी राहत महसूस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने स्वागत किया है।

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संभल जामा मस्जिद में नमाज के लिए जाते लोग - फोटो : PTI
जामा मस्जिद कमेटी के सचिव मसूद अली ने कहा कि वर्तमान में जो हालात हैं उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय लिया है। 19 नवंबर को चंदौसी स्थित जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का वाद दाखिल किया गया था। इस दावे के बाद ही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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संभल में नमाज के लिए जाते लोग - फोटो : PTI
जिसमें मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने की। मुख्य न्यायाधीश ने ही अहम निर्देश दिए हैं। इन निर्देश के बाद जामा मस्जिद कमेटी ने राहत मिलने की बात कही है। साथ ही हाईकोर्ट जाने के लिए तैयारी करने की भी जानकारी दी है।

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संभल में हिंसा के बाद हालात - फोटो : संवाद

जामा मस्जिद का यह है मामला

हिंदू पक्ष की ओर से न्यायालय में जो वाद दायर किया गया है, उसमें उन्होंने हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। 19 और 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्रर ने मस्जिद पहुंचकर सर्वे भी किया था। अभी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जानी बाकी है। इस वाद को दायर करने में वादीगण में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, पर्थ यादव, महंत ऋषिराज गिरि, राकेश कुमार, जीतपाल सिंह यादव, मदनपाल, वेदपाल और दीनानाथ शामिल हैं। हरिशंकर जैन के बेटे विष्णु शंकर जैन इस मामले में अधिवक्ता के तौर शामिल हैं।

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संभल में हिंसा के बाद हालात - फोटो : संवाद

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। अब हाईकोर्ट जाने की जामा मस्जिद कमेटी तैयारी कर रही है। जल्द ही हम हाईकोर्ट जाएंगे। शहर में फिलहाल अमन है और यही अमन बना रहे।   -जफर अली एडवोकेट, सदर, जामा मस्जिद संभल

जामा मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हालात को देखते हुए जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार हम हाईकोर्ट जाएंगे। कमेटी की बैठक कर इसके लिए भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। -मसूद अली, सचिव, जामा मस्जिद, संभल

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हिंसा के बाद पटरी पर आने लगा संभल - फोटो : संवाद

सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कोर्ट कमिश्नर को 10 दिन का समय 

संभल के शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में शुक्रवार को भारी पुलिस बल की सुरक्षा में सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। इसके अलावा मस्जिद पक्ष के लोगों ने वादी के अधिवक्ता से दावे इत्यादि की कॉपी उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट ने अगली सुनवाई आठ जनवरी 2025 की तारीख तय की है।

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हिंसा के बाद पटरी पर आने लगा संभल - फोटो : संवाद

19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने को लेकर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि, हरिशंकर जैन समेत आठ वादकारियों ने वाद दायर किया था। न्यायालय ने उसी दिन कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को सर्वे करने के आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की। कोर्ट कमिश्नर टीम के साथ उसी दिन शाम को शाही जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंचे थे। 

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चंदाैसी में कोर्ट परिसर में बढ़ाई गई सुूरक्षा - फोटो : संवाद

इसके बाद बीते रविवार की सुबह डीएम व एसपी की सुरक्षा में दोबारा सर्वे के लिए पहुंचे तो संभल में बवाल हो गया। जिसमें चार से अधिक लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को इस मुकदमे की सुनवाई को लेकर पुलिस प्रशासन सुबह से ही सतर्क नजर आया। सुबह 10.43 बजे डीएम राजेंद्र पैंसिया व एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई न्यायालय परिसर में पहुंचे तथा सुनवाई होने वाले न्यायालय का मुआयना किया और न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं से भी बात करने के बाद चले गए।

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संभल में हिंसा - फोटो : संवाद

सुबह 11 बजे न्यायालय की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अधिवक्ताओं की कलम बंद हड़ताल होने के कारण किसी अन्य मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के मुकदमे की ही सुनवाई हुई। मस्जिद की ओर से अधिवक्ता शकील वारसी व कासिम जमाल ने कोर्ट में दावे की नकलें मांगीं। इसी बीच कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कमिशन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा।

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संभल में हिंसा - फोटो : संवाद
जामा मस्जिद की ओर से उपस्थित अधिवक्ता शकील वारसी ने कहा कि यदि और समय दिया जाता है तो ये दोबारा मस्जिद का मुआयना करने जाएंगे, उस दौरान कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। जिस पर न्यायालय ने 10 दिन का समय कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया। वादी की ओर से अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा, डीजीसी सिविल प्रिंस शर्मा, यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से विष्णु शर्मा सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे।
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संभल में बवाल - फोटो : अमर उजाला

न्यायालय नहीं पहुंचे विष्णु शंकर जैन व जफर अली

वादी पक्ष के उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन व शाही जामा मस्जिद संभल के सदर जफर अली एडवोकेट के सुनवाई के दौरान न पहुंचने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। सुनवाई के दौरान दोनों अधिवक्ताओं के न्यायालय पहुंचने की पूर्ण संभावना थी। जफर अली के अधिवक्ता शकील वारसी ने बताया कि शाही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी व प्रशासन ने जफर अली एडवोकेट को जुमा नमाज के कारण संभल में ही बने रहने के लिए कहा। जिस कारण जफर अली एडवोकेट न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके।

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