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कवाल कांड: विक्रम सैनी के समर्थन में उतरे संजीव बालियान, ट्वीट कर लिखी बड़ी बात, पढ़ें- इस मामले का हर अपडेट

Sat, 05 Nov 2022 09:48 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
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विक्रम सैनी। - फोटो : amar ujala
मुजफ्फरनगर में खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी के साथ सजा पाने वाले सात लोगों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। इसकी एकल खंडपीठ में सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि तय की गई है। विक्रम सैनी की अपील पर अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है। वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने ट्वीट के जरिए विधायक विक्रम सैनी के कार्यों और संघर्ष की प्रशंसा की है।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने 11 अक्तूबर के कवाल के बवाल में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। प्रकरण में सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता स्वत: ही समाप्त हो गई है।
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विधायक विक्रम सैनी - फोटो : amar ujala
विधायक के साथ सजा पाने वाले अभियुक्त धर्मवीर, दीपक, प्रदीप, नूर मोहम्मद, रविंद्र, रोहताश और सलेकचंद ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि तय की है। 
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बीजेपी विधायक विक्रम सैनी। - फोटो : amar ujala
इन धाराओं में सुनाई गई थी सजा
विधायक विक्रम सैनी, धर्मवीर, सलेकचंद, रविंद्र, रोहताश, सोनू, दीपक, प्रदीप, नूर मोहम्मद, मुकर्रम और दीपक पर धारा 147, 158, 336, 149, 504, 506 (बलवे, ऐसा कृत्य करना, जिससे दूसरे की सुरक्षा का खतरा पैदा हो, अपमानित करना और धमकी देने आदि) और 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट के अंतर्गत सजा सुनाई गई थी। अभियुक्त फारूख को 25 आयुध अधिनियम का दोषी पाया गया था। 

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भाजपा विधायक विक्रम सैनी - फोटो : अमर उजाला
यह था मामला
कवाल गांव में ममेरे भाई सचिन और गौरव, दूसरे पक्ष के शाहनवाज की हत्या के बाद तनाव का माहौल था। दो दिन बाद 29 अगस्त 2013 को दोपहर 12 बजे दोनों समुदाय के लोग आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए एक-दूसरे के सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। लाठी डंडे और अवैध हथियारों से हमला किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 15 आरोपी दोषमुक्त हो गए। मुकदमे के ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो गई थी। 
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भाजपा विधायक विक्रम सैनी। - फोटो : amar ujala
बलकटी के साथ पकड़े गए थे विक्रम सैनी
खतौली विधायक विक्रम सैनी वारदात के वक्त पूर्व प्रधान के पति थे। पुलिस ने उन्हें मौके से पकड़ा था और उनके हाथ में बलकटी दर्शायी थी। मुकदमे के ट्रायल के दौरान वह धारा 307 में दोषमुक्त हो गए थे।
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कोर्ट से बाहर आते भाजपा विधायक विक्रम सैनी। - फोटो : amar ujala
सैनी के समर्थन में उतरे बालियान
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने ट्वीट के जरिए विधायक विक्रम सैनी के कार्यों और संघर्ष की प्रशंसा की है। उन्होंने ट्वीट किया कि 2013 के मुजफ्फरनगर के कठिन दौर में भाई विक्रम सैनी, समाज के बीच एक योद्धा की तरह खड़े रहे। रासुका लगवाकर एक साल जेल में रखना भी उनके हौसलों को तोड़ नहीं पाया। आज वे लोग उंगली उठा रहे हैं जो उस कठिन दौर में अपने घरों से बाहर भी नहीं निकले। सर्व समाज भाई विक्रम सैनी के साथ है।

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