बीजेपी विधायक विक्रम सैनी।
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इन धाराओं में सुनाई गई थी सजा
विधायक विक्रम सैनी, धर्मवीर, सलेकचंद, रविंद्र, रोहताश, सोनू, दीपक, प्रदीप, नूर मोहम्मद, मुकर्रम और दीपक पर धारा 147, 158, 336, 149, 504, 506 (बलवे, ऐसा कृत्य करना, जिससे दूसरे की सुरक्षा का खतरा पैदा हो, अपमानित करना और धमकी देने आदि) और 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट के अंतर्गत सजा सुनाई गई थी। अभियुक्त फारूख को 25 आयुध अधिनियम का दोषी पाया गया था।