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संभल बवाल: सांसद और विधायक के बेटे के केस में पुलिस ने मेटा से मांगा डाटा, दोनों नेताओं पर लगे हैं ये आरोप

Sat, 22 Feb 2025 03:39 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, संभल

सार

जामा मस्जिद पर भीड़ एकत्र करने और बवाल कराने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज का इस्तेमाल करने की पुलिस को आशंका है। एसपी ने बताया कि पुलिस चार्जशीट में तथ्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज व अन्य मजबूत सबूत शामिल कर रही है। इसी क्रम में व्हाट्सएप डाटा मेटा से मांगा गया है।
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संभल हिंसा में बड़ा खुलासा - फोटो : अमर उजाला
24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में दर्ज मुकदमा संख्या 335 की चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है। इसमें पुलिस ने मेटा कंपनी से व्हाट्सएप का डाटा मांगा है। उसके बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। इस मुकदमे में सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल नामजद आरोपी हैं। बाकी अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। यह इस पूरे बवाल में मुख्य मुकदमा माना जा रहा है। क्योंकि सांसद पर भड़काऊ भाषण देने और विधायक के बेटे पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। पुलिस को कुछ ऐसे भी मैसेज मिले हैं, जिसमें जामा मस्जिद पर पहुंचने का आह्वान किया गया है। 
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संभल हिंसा में शामिल आरोपियों की पुलिस ने तस्वीर जारी की हैं - फोटो : अमर उजाला
जामा मस्जिद पर भीड़ एकत्र करने और बवाल कराने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज का इस्तेमाल करने की पुलिस को आशंका है। एसपी ने बताया कि पुलिस चार्जशीट में तथ्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज व अन्य मजबूत सबूत शामिल कर रही है। इसी क्रम में व्हाट्सएप डाटा मेटा से मांगा गया है। इसके बाद चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बताया कि चार्जशीट में आरोपी वहीं बनाए गए हैं, जिनके खिलाफ सबूत पुलिस को मिले हैं।

आगे भी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। एसपी ने बताया कि बवाल में सात मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें पांच मुकदमे संभल कोतवाली और दो मुकदमे नखासा थाने में दर्ज किए गए थे। इन सात मुकदमो में से छह मुकदमों की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी है। जो सातवां मुकदमा बचा है, उसमें सांसद और विधायक का बेटा आरोपी हैं। उस मुकदमे में साक्ष्य के लिए मेटा से डाटा मांगा है। 
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संभल हिंसा में पथराव - फोटो : संवाद
इन मामलों में दर्ज मुकदमों की दाखिल हुई चार्जशीट
बवाल से जुड़े छह मुकदमों की पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की है। इसमें चार मुकदमे संभल कोतवाली में दर्ज हुए थे। दो मुकदमे नखासा थाने में दर्ज हुए थे। जिन छह मुकदमों की चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर हमला करने, लूट, आगजनी के मामले शामिल हैं। अपराध संख्या 305 का मुकदमा दरोगा शाह फैसल ने दर्ज कराया था। इसमें दरोगा की बाइक और सरकारी बाइक को लूटकर जलाने का प्रयास किया गया था। 23 आरोपी चार्जशीट में शामिल हैं। 

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संभल में हिंसा - फोटो : संवाद
अपराध संख्या 304 का मुकदमा एसपी के पीआरओ संजीव कुमार ने दर्ज कराया था। इस मुकदमे में एसपी और पीआरओ पर जानलेवा हमला किया गया था। चार्जशीट में 25 आरोपी हैं। अपराध संख्या 337 का मुकदमा संभल कोतवाल ने दर्ज कराई थी। इसमें 21 आरोपी गिरफ्तार किए थे। 53 आरोपी बनाए गए। अपराध संख्या 336 का मुकदमा एसडीएम रमेश बाबू पर हमले का दर्ज किया गया था। अपराध संख्या 334 का मुकदमा सीओ अनुज कुमार द्वारा दर्ज कराया गया था। इसमें सीओ पर गोली चलाई थी। इसमें 38 आरोपी बनाए गए। अपराध संख्या 333 में लूटपाट और आगजनी का मामला दर्ज किया गया था। इसमें 39 आरोपी बनाए गए।
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संभल हिंसा। - फोटो : अमर उजाला
हत्या और जानलेवा हमले की चार्जशीट में बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट का इंतजार
संभल कोतवाली में चार हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह बिलाल, नईम, अयान और कैफ के परिजनों ने दर्ज कराई थी। पांचवें व्यक्ति रोमान की भी जान गई थी लेकिन उनके परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। जो हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें शामिल तीन आरोपी मुल्ला अफरोज, वारिस और गुलाम जेल जा चुके हैं। यह तीनों शारिक साटा गिरोह के सदस्य हैं। इसमें अन्य आरोपियों की भी जांच पड़ताल चल रही है।

एसपी ने बताया कि इन हत्या के मामले के अलावा पाकबड़ा थाने में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले की भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जो बाद में संभल कोतवाली भेज दी गई थी। इन पांच मुकदमों की चार्जशीट में बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट को शामिल किया है। उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
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संभल में हिंसा - फोटो : संवाद
विदेशी कारतूस और पिस्टल पुलिस कर चुकी है बरामद
एसपी ने बताया कि पुलिस गिरफ्तारी के दौरान दो पिस्टल, एक देशी पिस्टल, मैगजीन, सात तमंचे व पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी व चेकस्लोवाकिया में निर्मित कारतूस बरामद कर चुकी है। एसपी ने बताया कि अभी दाखिल हो चुकी चार्जशीट में 79 आरोपियों की तलाश है।
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संभल हिंसा के आरोपियों की तलाश जारी - फोटो : संवाद
शारिक साटा अब बवाल में बनाया जाएगा आरोपी
एसपी ने बताया कि शारिक साटा गिरोह के गुलाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उसने ही बताया कि शारिक साटा ने ही हथियार उपलब्ध कराए और बवाल करने के लिए कहा था। उसके इशारे पर पूरी घटना को बड़ा रूप देने का प्रयास किया। विष्णु शंकर जैन की हत्या करने की साजिश थी, लेकिन उसमें वह असफल रहे। एसपी ने बताया कि अब शारिक साटा भी बीएनएसएस की धारा 48 का आरोपी बन गया है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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पाकिस्तानी माैलाना से बात करने वाला युवक - फोटो : संवाद
क्या है धारा 48
बीएनएस धारा 48 के अनुसार, भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को भारत में अपराध को बढ़ावा देने का दोषी पाया जा सकता है। यदि वह भारत में किसी ऐसे कार्य को करने में सहायता करता है या उकसाता है, जिसे यहां किए जाने पर अपराध माना जाएगा। वह धारा 48 के तहत आरोपी होगा और जितना अपराध भारत में किया गया है उतना ही अपराध विदेश में बैठे आरोपी का माना जाएगा।
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संभल में निर्माणाधीन चौकी - फोटो : संवाद
पुलिस ने छह मुकदमों की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी है। अभी छह मुकदमे की चार्जशीट दाखिल होनी बाकी है। इन चार्जशीट में कुछ रिपोर्ट को शामिल किया जाना है। सांसद और विधायक का बेटा जिस मुकदमे आरोपी हैं, उसमें मेटा से व्हाट्सएप डाटा मांगा गया है। उसके बाद उस चार्जशीट को दाखिल किया जाएगा। -कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी, संभल

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