आरोपी साहिल, मुस्कान व कमरे की दीवार पर बनी पेंटिंग
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इन सब को बनाया गवाह
पुलिस ने एक हजार पेज के आरोप पत्र में सौरभ के भाई बबलू, मां रेणू, बहन चिंकी, मुस्कान की मां कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी, मुस्कान-साहिल को हिमाचल प्रदेश घूमाने ले गए टैक्सी ड्राइवर अजब सिंह, दवा लिखने वाले डॉक्टर, दवाई देने वाले दुकानदार अमित कौशिक, घंटाघर पर ड्रम विक्रेता सिराजुद्दीन, सौरभ के मकान मालिक ओमपाल, चाकू विक्रेता, ड्रम विक्रेता, शारदा रोड पर सीमेंट व बालू विक्रेता, सौरभ के दोस्त को गवाह बनाया है। इनके अलावा शिमला, मनाली, कसौल में मुस्कान और साहिल जिन होटलों में ठहरे थे वहां के होटल संचालकों को भी गवाह बनाया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टर, ड्रम तोड़ कर शव के टुकड़ों को बाहर निकालने वाले स्वास्थ्य कर्मी के भी बयान दर्ज किए गए है। इन सब के अलावा आरोप पत्र में करीब 10 पुलिसकर्मी भी शामिल है।