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सौरभ हत्याकांड: बचाव पक्ष की दलील, चश्मदीद गवाह नहीं होने का हवाला; अब अभियोजन पक्ष देगा जवाब

Tue, 15 Sep 2026 11:39 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ

सार

मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में बचाव पक्ष ने चश्मदीद गवाह नहीं होने का हवाला देते हुए मुस्कान और साहिल शुक्ला के बचाव में दलीलें दीं। बुधवार को अभियोजन पक्ष जवाब देगा।
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सौरभ हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला जज न्यायालय में अंतिम दौर में पहुंच गई है। सोमवार को बचाव पक्ष की वकील ने मुस्कान और साहिल शुक्ला के पक्ष में दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष ने वारदात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होने समेत कई बिंदु न्यायालय के सामने रखे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों का भी हवाला दिया गया।
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सौरभ हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
चश्मदीद गवाह नहीं होने का दिया हवाला
जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, बचाव पक्ष की वकील ने न्यायालय में दलील दी कि सौरभ की हत्या करते हुए किसी ने नहीं देखा। वारदात का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि वारदात की रात साहिल शुक्ला को सौरभ और मुस्कान के घर जाते हुए भी किसी ने नहीं देखा।
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सौरभ हत्याकांड, साहिल-मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
बचाव पक्ष की ओर से इसी आधार पर आरोपियों की संलिप्तता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि केवल परिस्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता कि सौरभ की हत्या साहिल और मुस्कान ने ही की है।
 
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नीला ड्रम केस, सौरभ हत्याकांड, साहिल मुस्कान केस - फोटो : अमर उजाला
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश रखे
बचाव पक्ष की वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश भी न्यायालय के समक्ष रखे। इन आदेशों के माध्यम से बचाव पक्ष ने अपने तर्क को मजबूत करने का प्रयास किया।
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नीला ड्रम केस, सौरभ हत्याकांड, साहिल मुस्कान केस - फोटो : अमर उजाला
अभियोजन पक्ष पहले ही रख चुका है अपनी दलील
इससे पहले अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान और बरामदगी को आधार बनाकर आरोपियों के खिलाफ दलीलें पेश की जा चुकी हैं। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है।
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सौरभ हत्याकांड, साहिल-मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
बुधवार को अभियोजन पक्ष देगा जवाब
अब मामले में बुधवार को अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की ओर से रखी गई दलीलों का जवाब देगा। जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, बचाव पक्ष के तर्कों का मजबूती से जवाब न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद मामले में फैसला सुनाए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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