मुस्कान व मृतक साहिल
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90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान
जिला कोर्ट द्वारा मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब उनके के अगले कदम पर सबकी नजरें हैं। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, सजा के बाद भी दोनों के पास बचाव के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता पवन प्रधान ने बताया कि कानून के तहत इस सजा के खिलाफ 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील करने का नियम है, जहां से उन्हें राहत मिल सकती है। यदि दोषी खुद पैरवी करने में असमर्थ हैं, तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी ऐसे गंभीर मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता देकर केस लड़ती है।
अधिवक्ता पवन प्रधान के अनुसार, मुस्कान और साहिल के पास अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प मौजूद हैं।