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सौरभ हत्याकांड: जेल में फूट-फूटकर रोए कातिल मुस्कान और प्रेमी साहिल, जेल अधीक्षक से हाथ जोड़कर कही ये बात

Thu, 01 May 2025 11:51 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

सार

सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने बुधवार को वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मुलाकात की। मुस्कान दो अन्य महिला बंदियों के साथ पहुंची। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोने लगी। साहिल ने भी रोते हुए जेल अधीक्षक से मुलाकात की।
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Meerut murder - फोटो : अमर उजाला
मेरठ में हुए सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में जेल में बंद पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हुई। जमानत याचिका पर एक मई को सुनवाई होगी। जबकि हत्या के मामले में नौ मई को सुनवाई होगी। बुधवार को मुस्कान और साहिल वरिष्ठ जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा से मुलाकात की और जल्द से जमानत कराने की मांग की। इस दौरान मुस्कान और साहिल रो पड़े। जेल अधीक्षक ने इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता से बात करने के लिए कहा है।

 
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Saurabh Meerut Murder - फोटो : अमर उजाला
शिमला और मनाली में घूमने गए थे मुस्कान और साहिल
मुस्कान ने तीन मार्च को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। आरोपियों ने शव के टुकड़े करने के बाद नीले ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल डालकर जमा दिया था। हत्या के बाद दोनों हत्यारोपी शिमला और मनाली में घूमने गए थे। 

 
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आरोपी साहिल और मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
जेल अधीक्षक से मिले कातिल मुस्कान और साहिल
पुलिस ने इस मामले में साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया था। दोनों को 19 मार्च को कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। बुधवार को वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मिलने मुस्कान दो अन्य महिला बंदियों के साथ पहुंची। 

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आरोपी मुस्कान रस्तोगी - फोटो : संवाद
हमारी जमानत करा दो...
वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोने लगी। बोली-हमारी जमानत करा दो। जमानत के लिए साहिल ने भी रोते हुए जेल अधीक्षक से मुलाकात की। वरिष्ठ जेल अधीक्षक का कहना है कि जेल मैनुअल के अनुसार उनको सरकारी अधिवक्ता मुहैया करा दिया गया है। सरकारी अधिवक्ता ही जमानत के लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे।

 
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आरोपी प्रेमी साहिल शुक्ला - फोटो : संवाद
उधर, सरकारी अधिवक्ता रेखा जैन ने 24 अप्रैल को कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत के लिए दी याचिका में जमानत का मुख्य आधार हत्या के काफी समय बाद मुकदमा दर्ज होने को बनाया है। उन्होंने कहा कि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जो साबित करता हो कि हत्या मुस्कान और साहिल ने की है। 

 
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Meerut Murder Case - फोटो : अमर उजाला
सरकारी वकील की जमानत अर्जी पर ब्रह्मपुरी पुलिस ने जमानत नहीं देने की टिप्पणी भी लिखकर दी है। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी और अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तारीख नियत की है।

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meerut murder - फोटो : अमर उजाला
मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या
इंदिरानगर निवासी सौरभ की तीन मार्च की रात पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को बेहोश कर दिया और उसके सीने में चाकू घोंप दिया था। हत्या के बाद शव को बाथरूम में ले गए और उसके टुकड़े किए। सिर को गर्दन से काटकर अलग कर दिया और दोनों हाथ कलाई से काट दिए। कटा सिर और दोनों हाथ एक बैग में लेकर साहिल अपने घर चला गया। 
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थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के ब्रह्मपुरी में हुई युवक सौरभ कुमार की हत्या - फोटो : संवाद
18 मार्च को हुआ सौरभ की हत्या का खुलासा
इसके बाद साहिल और मुस्कान ने चार मार्च को नीला ड्रम खरीदा और शव को इसमें डालकर सीमेंट और डस्ट का घोल डालकर जमा दिया। चार मार्च की शाम मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसौल चले गए। गत 11 मार्च को मुस्कान ने मनाली में साहिल का जन्मदिन मनाया। साहिल और मुस्कान 17 मार्च की देर रात मेरठ आए और 18 मार्च को सौरभ की हत्या का खुलासा मुस्कान ने किया। 

यह भी पढ़ें: सौरभ हत्याकांड: साहिल-मुस्कान की जमानत अर्जी खारिज, अगली सुनवाई 9 मई को होगी, सरकारी अधिवक्ता ने की थी अपील


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