मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाया। बचाव पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए कोर्ट ने महाभारत का संदर्भ दिया। सजा पर हाईकोर्ट की पुष्टि और अपील की प्रक्रिया भी अहम होगी।
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वरिष्ठ जेल अधीकक्षक, डॉ. वीरेश राज शर्मा जानकारी देते हुए
- फोटो : अमर उजाला
देशभर में चर्चा में रहे नीला ड्रम हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़े इस मामले में अदालत के फैसले के साथ ही मुकदमे की सुनवाई एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई। फैसले के दौरान अदालत की टिप्पणी और बचाव पक्ष की दलीलों पर उसके रुख की भी चर्चा रही।
अभियोजन पक्ष ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कठोरतम सजा की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से मुस्कान की पारिवारिक परिस्थितियों, उसकी दो बेटियों और महिला होने से जुड़े तर्क रखे गए। अदालत ने मामले के तथ्यों और अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए मृत्युदंड सुनाया।
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सौरभ हत्यकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जान के बाद सौरभ के भाई की आंखों में आए आंस
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अदालत ने महाभारत का संदर्भ दिया
इस मामले में सुनाए गए फैसले की एक प्रमुख चर्चा अदालत की ओर से महाभारत के संदर्भ को लेकर रही। खबर के अनुसार, अदालत ने अपराध के अनुरूप दंड दिए जाने की बात कही। इस संदर्भ को न्याय और दंड के सिद्धांत से जोड़कर देखा जा रहा है।
हालांकि, अदालत की टिप्पणी के सटीक शब्दों और महाभारत से जुड़े संदर्भ को प्रकाशित करने से पहले फैसले की प्रमाणित प्रति से मिलान करना जरूरी है। इससे अदालत के कथन का सही संदर्भ सामने रखा जा सकेगा और किसी टिप्पणी को उसके मूल आशय से अलग करके पेश करने से बचा जा सकेगा।
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आरोपी साहिल और मुस्कान की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बचाव पक्ष की दलीलों पर नहीं मिली राहत
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मुस्कान की परिस्थितियों और उसकी दो बेटियों का हवाला देते हुए सजा के मामले में नरमी की दलीलें दीं। महिला होने से संबंधित तर्क भी रखे गए। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर कठोरतम दंड की मांग की।
अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद मृत्युदंड सुनाया। इस फैसले में सजा तय करने के लिए अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता अहम रही। हालांकि, बचाव पक्ष की सभी दलीलों और अदालत के विस्तृत तर्कों को सटीक रूप से समझने के लिए फैसले के लिखित आदेश का अध्ययन जरूरी है।
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मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण भी अहम
मृत्युदंड का फैसला सुनाए जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। कानून के तहत सजा पर अमल से पहले संबंधित हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है। इसके अलावा, दोषियों को लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपील और अन्य उपलब्ध न्यायिक उपायों का अधिकार रहता है।
इसलिए अदालत द्वारा मृत्युदंड सुनाए जाने और सजा के अंतिम रूप से अमल में आने के बीच अंतर समझना जरूरी है। आगे की प्रक्रिया में हाईकोर्ट के समक्ष मामला जाना और कानून के तहत उपलब्ध विकल्पों पर निर्णय होना महत्वपूर्ण रहेगा।
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साहिल और मुस्कान को सजा सुनाने के दौरान तैनात पुलिस
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फैसले के बाद चर्चा में आया न्याय का सवाल
नीला ड्रम हत्याकांड ने सौरभ राजपूत की हत्या और शव छिपाने से जुड़े घटनाक्रम के कारण व्यापक चर्चा बटोरी थी। अब निचली अदालत के मृत्युदंड के फैसले ने मामले को एक नया न्यायिक मोड़ दिया है। फैसले को लेकर लोगों के बीच न्याय, अपराध की गंभीरता और दंड के उद्देश्य पर चर्चा होना स्वाभाविक है।
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हत्यारा साहिल और मुस्कान।
- फोटो : अमर उजाला
एसएसपी बोले- विवेचक और दरोगा को करेंगे सम्मानित
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस मामले में विवेचक रहे ब्रह्मपुरी थाने के तत्कालीन इस्पेक्टर रमाकांत पचौरी और दरोगा अनु कॉलिस को सम्मानित करने की बात कही है। जल्द ही पुलिस टीम को सम्मानित किया जाएगा।
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सौरभ हत्यकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाने के बारे बताते उनके वकील
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सुनवाई के दाैरान मुस्कान की गोद में थी दस महीने की राधा
मुस्कान को पति की हत्या में फांसी की सजा सुनाने से पहले वीडियो काॅफ्रेंसिंग से जोड़ा गया। इस दाैरान उसकी गोद में दस महीने की बेटी मन्नत उर्फ राधा भी माैजूद थी।
मुस्कान से मिलने जेल में कोई नहीं पहुंचा, साहिल की नानी दो बार आईं
मुस्कान के परिजन आज तक उससे मिलने जेल नहीं पहुंचे। उन्होंने मुस्कान से पूरी तरह किनारा कर लिया है। उनका कहना है कि मुस्कान ने उनके पूरे परिवार को बदनामी करा दी है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डा. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल की नानी दो बार उससे मिलने के लिए आ चुकी है, लेकिन मुस्कान के परिजन आज तक जेल में मिलने नहीं पहुंचे।