सेंट्रल मार्केट में धरने पर महिलाएं
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ध्वस्तीकरण के नोटिस भी हो सकते हैं जारी
इस बीच विभाग ने कानूनी कार्रवाई भी तेज कर दी है। 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त निर्देश दिए थे। अदालत ने आवास एवं विकास परिषद को आदेश दिया है कि अवैध निर्माण हटाने के लिए संबंधित लोगों को 10 से 15 दिन का नोटिस दिया जाए।
निर्धारित समय में यदि निर्माणकर्ता स्वयं अवैध हिस्सा नहीं हटाता है तो जिला प्रशासन द्वारा उसे ध्वस्त किया जाएगा। साथ ही ध्वस्तीकरण का खर्च भी संबंधित दुकानदार या मालिक से ही वसूला जाएगा।
माना जा रहा है कि नियोजन विभाग की टीम के सर्वे के साथ ही सोमवार से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है, जिससे सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में चिंता का माहौल है।