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UP: जेल में ऐसे गुजर रहीं याकूब की रातें, खा रहे दाल-खिचड़ी, संपत्ति जब्त करने में छूटे अफसरों के पसीने

Tue, 10 Jan 2023 04:40 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
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याकूब कुरैशी। - फोटो : amar ujala
मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी का पुलिस भले दावा कर रही है, लेकिन गैंगस्टर की कार्रवाई अलफहीम मीटेक्स कंपनी को लेकर उलझ गई है। एसपी सिटी ने याकूब की 26 जगह संपत्ति चिह्नित कर छह विभाग की लिखित रिपोर्ट विवेचक को भेज दी, लेकिन वह संपत्ति जब्त करने को तैयार नहीं है। याकूब की कंपनी का रिकॉर्ड ढूंढने में ही पुलिस को पसीने छूट रहे हैं। 

याकूब, उनके दोनों बेटे इमरान और फिरोज गैंगस्टर के रिमांड में 56 दिन की न्यायिक हिरासत में है। जेल प्रशासन का कहना है कि याकूब जेल के अस्पताल में करवट बदल रहे हैं। वह जेल में खिचड़ी व दाल खा रहे हैं। याकूब कुरैशी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद उनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी में पुलिस जुटी है।
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याकूब कुरैशी मामला। - फोटो : amar ujala
याकूब की फैक्टरी, अस्पताल अवैध हैं, इस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। बताया गया कि याकूब की फैक्टरी, अस्पताल, स्कूल, कृषि भूमि व प्लाट समेत करीब 85 करोड़ की संपत्ति का ब्योरा एसपी सिटी ने मुंडाली थाना पुलिस को दिया है।
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याकूब कुरैशी मामला। - फोटो : amar ujala
गैंगस्टर के मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर मुंडाली वीरेंद्र कुमार बिसारे कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग सीओ किठौर रूपाली राय कर रही हैं। फिलहाल याकूब की अलफहीम मीटेक्स कंपनी का रिकॉर्ड पुलिस को नहीं मिल रहा है। जब तक कंपनी का रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तब तक उनकी अन्य संपत्ति भी जब्त नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी में अवैध तरीके से मीट की पैकिंग की बात कहकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के आधार पर दूसरा मुकदमा गैंगस्टर में दर्ज हुआ।

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हाजी याकूब कुरैशी व बेटा इमरान - फोटो : अमर उजाला
सीओ किठौर का कहना है कि कंपनी का रिकॉर्ड होना चाहिए। जिसकी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस टीम लगी है।
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हाजी याकूब कुरैशी व बेटा इमरान - फोटो : अमर उजाला
चुनाव आयोग से भी ली जा रही जानकारी 
याकूब कुरैशी की ओर से पूर्व में लड़े गए चुनाव में दर्शाई गई संपत्ति के आधार पर भी रिकॉर्ड जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने चुनाव आयोग से भी कुछ जानकारी जुटाई है। इसके साथ ही गैंगस्टर के तहत कितनी संपत्ति का आंकलन किया है, इसे लेकर भी मंथन चल रहा है। 
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हाजी याकूब कुरैशी व बेटा इमरान - फोटो : अमर उजाला
36 साल पहले याकूब पर लिखा था पहला मुकदमा 
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, याकूब के खिलाफ वर्ष 1986 में कोतवाली थाने में हत्या और जानलेवा की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि निगम के चुनाव को लेकर पूर्व सांसद शाहिद अखलाक और याकूब कुरैशी के पक्ष में गोलियां चली थीं। इसमें एक युवक की मौत हुई थी। दूसरा मुकदमा कोतवाली थाने में 1987 में याकूब पर लूट का दर्ज हुआ था।
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हाजी याकूब कुरैशी व बेटा इमरान - फोटो : अमर उजाला
वहीं, 1996 में धमकी समेत याकूब पर 2022 तक 16 अलग-अलग धारा में मुकदमे पंजीकृत हैं। कार्टूनिस्ट प्रकरण सहित 10 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं जबकि हत्या सहित छह मुकदमे में उनको कोर्ट से क्लीनचिट मिल गई है। विचाराधीन मुकदमे की पुलिस ने दोबारा से फाइल खंगाली है। कुछ अन्य मामलों की भी निगरानी की जा रही है।
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हाजी याकूब कुरैशी व बेटा इमरान - फोटो : अमर उजाला
याकूब कुरैशी और उनके परिवार की संपत्ति का रिकॉर्ड खंगालने में पुलिस जुटी है। गैंगस्टर के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अलफहीम मीटेक्स कंपनी का जानकारी जुटाने के बाद ही कार्रवाई सुनिश्चित होगी। - रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी
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