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बिकरू कांड: खुशी के मामले में अब तीन नवंबर को होगी सुनवाई, दर्ज हैं हत्या, विस्फोटक अधिनियम जैसी 17 गंभीर धाराएं

Fri, 30 Oct 2020 02:43 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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खुशी - फोटो : अमर उजाला
बिकरू कांड में आरोपी खुशी तिवारी की पैनल से परीक्षण कराने की मांग की सुनवाई गुरुवार को नहीं हो सकी। अब अगली तारीख तीन नवंबर तय की गई है। खुशी को भी पेशी पर नहीं बुलाया गया था।
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अमर दुबे और खुशी की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई अमर दुबे की कथित पत्नी नाबालिग खुशी तिवारी के मामले में उसके अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने पैनल से परीक्षण कराने की मांग की थी। गुरुवार को सुनवाई होनी थी।
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विकास दुबे के साथ खुशी - फोटो : अमर उजाला
उसके अधिवक्ता किशोर न्याय बोर्ड पहुंचे थे, लेकिन मामले की सुनवाई टल गई। अगली तिथि तीन नवंबर निर्धारित की गई है। बता दें कि दो जुलाई को कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर गोली चलाई गई थी। सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे।

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शादी में डांस करती खुशी - फोटो : अमर उजाला
पुलिस ने खुशी पर हत्या, हत्या के प्रयास, विस्फोटक अधिनियम जैसी 17 गंभीर धाराओं में आरोपी बनाया है। खुशी के पिता के अनुरोध पर उसका परीक्षण कराया गया था।
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शादी में डांस करती खुशी - फोटो : अमर उजाला
घटना के दिन उसकी उम्र 16 साल 10 महीने 12 दिन थी। इसके बाद मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड माती में हो रही है। वह बाराबंकी जिले के बालिका संरक्षण गृह में है।
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