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पॉलिथीन पकड़ने वाली टीमों को 50 माइक्रोन के मानक की जानकारी नहीं, आप जान लें ये अहम बातें

Thu, 19 Jul 2018 11:45 AM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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पॉलिथीन पकड़ो अभियान चल रहा है, लेकिन किसी भी टीम को 50 माइक्रोन पॉलिथीन के मानक का पता नहीं है। टीमें दुकानों पर जाकर जो भी पॉलिथीन मिलती है, उसे जब्त कर रही हैं। यही नहीं अधिकतर टीमों के पास जुर्माना की रसीद भी नहीं है। ये हकीकत यूपी के फर्रुखाबाद जिले की है।
 
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15 जुलाई से 50 माइक्रोन तक मोटाई वाले पॉलिथीन और प्लास्टिक कैरीबैग प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। यह भी शासनादेश है कि 100 ग्राम तक पॉलिथीन पकड़े जाने पर 1000, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 2000, 501 ग्राम से एक किलो पर 5000, एक किलो से पांच किलो तक 10000 और पांच किलो से अधिक पॉलिथीन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाए। जिले में पॉलिथीन पकड़ो अभियान के लिए करीबन नौ टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें जिले भर में अभियान चला रही हैं। 


 
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सूत्रों की मानें तो इन टीमों में शामिल लोगों को 50 माइक्रोन पॉलिथीन के मानक तक नहीं पता हैं। ये टीमें परचून, मिठाई और ठेली आदि के दुकानदारों के पास जाती हैं और वहां जो भी पॉलिथीन मिलती है, उसे जब्त कर लेती हैं। हैरत की बात तो यह है कि अधिकतर टीमों के पास जुर्माना की रसीद तक नहीं है। छापेमारी की इस मनमानी के चलते दुकानदार परेशान हैं। छापेमारी टीम में शामिल एक कर्मचारी ने बताया कि 50 माइक्रोन के मानक के बारे में जानकारी नहीं है।

 
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उन्हें भी 50 माइक्रोन के मानक के बारे में नहीं पता है न ही उन्हें उच्चाधिकारियों ने मानकों के बारे में बताया है। जबकि मानक है कि टीमों के साथ एक टेक्नीशियन रहे, जिसे 50 माइक्रोन पॉलिथीन के मानक के बारे में पता हो। एसडीएम सदर अजीत सिंह ने बताया कि पतली वाली पॉलिथीन 50 माइक्रोन की होती हैं, जो देखने से ही पता चल जाती हैं। 50 माइक्रोन पॉलिथीन के मानक के बारे में पूछे जाने पर वह बात को टाल गए।
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