कोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन की कुर्की न करने और बार-बार रिमांडर पर भी कोई जवाब न देने वाले कानपुर देहात के जिलाधिकारी को कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा-349 के तहत नोटिस जारी किया है।
अधिवक्ता करीम अहमद को सिकंदरा निवासी नसीम अहमद ने 1.65 लाख रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया।
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करीम ने 26 अप्रैल 2016 को नसीम के खिलाफ चेक बाउंस का परिवाद कोर्ट में दाखिल कर दिया। नसीम हाजिर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ वारंट और कुर्की के आदेश जारी कर दिए गए।
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सिकंदरा एसओ ने कोर्ट में रिपोर्ट दी कि नसीम गांव में नहीं रहता, सिर्फ उसकी वृद्ध मां और भाई रहते हैं। नसीम की कोई संपत्ति भी गांव में नहीं है।
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इस पर करीम ने कोर्ट में एक खतौनी दाखिल की। इसमें नसीम के नाम कृषि भूमि दर्ज थी। करीम ने इस जमीन की कुर्की के लिए कोर्ट से गुहार लगाई।
कोर्ट ने कानपुर देहात के डीएम को जमीन कुर्क कर सूचित करने का आदेश दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो बार रिमांडर भेजने के बाद भी डीएम द्वारा कार्रवाई न करने पर अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) द्वितीय रोहित सिंह ने कानपुर देहात के डीएम को नोटिस जारी किया है।